लखनऊ
1 सितंबर से लागू होगा संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट का नियम।
उलंघन करने वालो से वसूला जाएगा 2 गुना जुर्माना
जुर्माना न देने पर सज़ा का भी एक्ट में प्राविधान।
नाबालिक गाड़ी चलाते पकड़े गए तो देना होगा 25 हज़ार का जुर्माना
बिना हेलमेट और सीट बेल्ट पर अब 1 - 1 हजार जुर्माना।
गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल से बात करने पर 5000 जुर्माना, रैश ड्राइविंग पर 5000 जुर्माना।
गाड़ी के रेजिस्ट्रेशन सिर्टीफिकेट न होने पर 5000 से 10,000 तक का जुर्माना।
इन्सुरेंस न होने पर 2000 का जुर्माना।
बिना ड्राइविंग लाइसेंस वालो पर 5000 जुर्माना।
बाइक पर 2 से ज़्यादा बैठाने पर2000 का जुर्माना।
ओवरस्पीडिंग पर 1000 से 2000 का जुर्माना
बिना परमिट पर 10,000 जुर्माना ।