आपत्तिजनक पोस्ट पर दीवानी के निष्कासित मंत्री पर मुकदमा दर्ज


     जौनपुर। व्हाट्सएप ग्रुप पर कृष्ण भगवान एवं गोपियों से जुड़े आपत्तिजनक पोस्ट कर धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में दीवानी बार के निष्कासित मंत्री बरसातू राम के खिलाफ लाइन बाजार थाने में धारा 153 ए,153B, 295 ए आईपीसी,धारा 67 आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई। यह जानकारी थानाध्यक्ष लाइन बाजार ने दी।
     दीवानी बार के अध्यक्ष बृजनाथ पाठक,प्रभारी मंत्री अरविंद तिवारी के नेतृत्व में अधिवक्ता 26 अगस्त 2019 को पुलिस अधीक्षक से मिले। अधिवक्ता अनिल गुप्ता से पुलिस के दुर्व्यवहार पर क्षोभ जताया। साथ ही अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव, बृजेश सिंह, सुरेंद्र मिश्र, प्रशांत उपाध्याय, पुनीत शुक्ला ने दरखास्त दिया कि बार के निष्कासित मंत्री बरसातू राम ने 25 अगस्त की रात 9:45 बजे अधिवक्ताओं के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर कृष्ण भगवान और गोपियों से संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट डाला। जिससे उनकी व ग्रुप से जुड़े अन्य अधिवक्ताओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई।
      “अधिवक्ताओं की दरखास्त पर एसपी के आदेश से डीजीसी से परामर्श कर दर्ज हुआ मुकदमा। 
 आपत्तिजनक पोस्ट से धार्मिक भावनाएं आहत करने वैमनस्य की भावनाएं उत्पन्न करने लोक शांति भंग करने का आरोप” क्षोभ व संत्रास कारित हुआ तथा महिलाओं के भी मान सम्मान व प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। लोक शांति भंग होने तथा एकता व अखंडता प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना पैदा हुई। 
   एसपी से मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। एसपी ने दरखास्त पर डीजीसी से परामर्श लेकर थानाध्यक्ष को कार्रवाई करने का आदेश दिया।


  बुधवार को डीजीसी अनिल सिंह कप्तान द्वारा थानाध्यक्ष लाइन बाजार को आपत्तिजनक पोस्ट के संबंध में विधिक परामर्श दिया गया और बरसातू राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 
   लखनऊ में जन्माष्टमी पर्व पर फेसबुक पर इसी प्रकार के पोस्ट पर आरोपित के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की गई थी।