*साढे़ चार लाख में 1:92लाख अधिवक्ता वैध!*
*बार काउंसिल से आय समिति के सदस्यों ने दी जानकारी,बिना सीओपी नंबर वालों को नहीं मिलेगी सुविधाएं*
जौनपुर- प्रयागराज के अधिवक्ताओं के मामले में सुनवाई के लिए दीवानी न्यायालय आई बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अनुशासनात्मक समिति की टीम ने बताया कि करीब साढे चार लाख अधिवक्ता पूरे प्रदेश में प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन मात्र 1.92लाख अधिवक्ता ऐसे हैं जिन्हें सीओपी नंबर जारी हुआ है। जिन अधिवक्ताओं को सीओपी नंबर बार काउंसिल से नहीं मिला है उन्हें बार काउंसिल की सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। बार के मंत्री अरविंद तिवारी ने बताया कि समिति ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे अधिवक्ता जिन्हें सिओपी नंबर ही नहीं मिला है तो वे बार काउंसिल के सदस्य ही नहीं माने जाएंगे।ऐसी स्थिति में वे बार की सुविधाओं से भी वंचित किए जा सकते हैं इसलिए जिनका सीओपी नंबर नहीं है उन्हें शनिवार को इस संबंध में जानकारी दी जाएगी।
इस समय दीवानी न्यायालय में करीब तीन हजार अधिवक्ता हैं जिनमें कई अधिवक्ताओं को सीओपी नंबर बार काउंसिल द्वारा फार्म में किन्ही त्रुटियों के कारण या कुछ फार्म देर से भेजे जाने के कारण जारी नहीं किया गया और काफी संख्या में अधिवक्ताओं को सीओपी नंबर नहीं मिल पाया।समिति ने अधिवक्ताओं से अपील की है कि जल्द से जल्द बार के पदाधिकारियों से मिलकर इस संबंध में जानकारी लें जिससे उन्हें सीओपी नंबर उपलब्ध कराया जा सके और भी भी बार काउंसिल व बार की सुविधाओं का लाभ उठा सकें।बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इस संबंध में काफी सख्त है कि तमाम अधिवक्ता रजिस्ट्रेशन करा कर दूसरे व्यवसाय में संलग्न रहते हैं और वकालत करने नहीं आते।कुछ ऐसे अधिवक्ता भी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के प्रैक्टिस करते हैं।ऐसी अधिवक्ताओं को चिन्हित कर किया जाना चाहिए।