कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मायके में रह रही शहजादी को जफराबाद निवासी पति ने फोन पर दिया था तीन तलाक*
*मुख्यमंत्री को की गई ऑनलाइन शिकायत पर कोतवाल ने मुकदमा दर्ज करने से किया किनारा*
जौनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी शहजादी को जफराबाद निवासी मोहम्मद इश्तियाक द्वारा 1 अगस्त 2019 की रात फोन पर तीन तलाक देने के मामले में मुख्यमंत्री,एसपी व अन्य उच्चाधिकारियों को दरखास्त देने के 20-25 दिन बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। दीवानी न्यायालय पहुंची शहजादी ने बताया कि उसने ऑनलाइन शिकायत मुख्यमंत्री से करके शौहर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।शिकायती दरखास्त पर कोतवाल ने रिपोर्ट लगा दिया कि प्रार्थना पत्र की जांच की गई तो पाया गया कि मामले का संबंध जफराबाद थाने से है जबकि जिस समय शहजादी को उसके पति ने तीन तलाक दिया वह अपने मायके कोतवाली थाना क्षेत्र में थी।एक तरफ सरकार तीन तलाक संबंधी कानून बनाकर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने व दंडित करने का प्रावधान बनाई है।दूसरी तरफ पुलिस ऐसे मामलों से पिंड छुड़ाने के लिए इस प्रकार की रिपोर्ट लगाती है।कानून कहता है कि विवाहिता जिस थाना क्षेत्र में रह रही है अगर उसे फोन पर कहीं से भी तीन तलाक दिया जाय तो उस थाने पर वह मुकदमा दर्ज करा सकती है।शहजादी ने कहा कि यदि विदेश से कोई पति फोन पर तीन तलाक यहां पर देता है तो यहीं मुकदमा दर्ज होगा न कि विदेश जाकर।
बता दें कि शहजादी ने 2 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री पुलिस के उच्चाधिकारियों व एसपी को दरखास दिया था कि 26 जुलाई 2015 को उसका निकाह जफराबाद निवासी इश्तियाक से हुआ था दहेज में ₹100000 व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे 22 दिसंबर 2016 को उसे मारपीट कर समस्त स्त्री धन छीन कर घर से निकाल दिया तब से वह कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित अपने मायके में रह रही है।