राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व इटावा के भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। मामला नौ साल पहले रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन का है।
इसमें उनके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। तारीख पर हाजीर न होने के कारण विशेष न्यायधीश (एमपी/एमएलए) उमाकांत जिंदल ने एसएसपी को आदेश दिया है कि कठेरिया को 13 नवंबर तक कोर्ट के सामने पेश किया जाए। कठेरिया इटावा से पहले दो बार आगरा के सांसद रहे हैं। 2010 में उन्होंने आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थाना की मांग को लेकर भाजपाइयों के साथ रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान ट्रेन रुक गई थी।
जीआरपी ने रेलवे अधिनियम की तीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसमें आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। सुनवाई के दौरान कठेरिया सम्मान जारी होने पर भी न्यायालय में पेश नहीं हुए। इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है।