मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा (जेयूडी) चीफ हाफिज सईद पर अगले महीने लाहौर के आतंकवाद निरोधी कोर्ट में वित्तीय पोषण के मामलों में मुकदमा चलाया जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई ने यह खबर दी है।
आतंकवाद निरोधी कोर्ट (एटीसी) ने लाहौर में सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ मामले की शनिवार को सुनवाई की। जिसके बाद अदालत ने जेयूडी चीफ और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सात दिसंबर की तारीख तय की है।
सुनवाई के बाद कोर्ट के अधिकारी ने कहा- "आतंकवाद निरोधी जज अरशद हुसैन भुट्टा ने बचाव और आरोपी पक्षों की जिरह सुनने के बाद सईद पर मुकदमा चलाने की तारीख 7 दिसंबर तय की है।"
अभियोजन पक्ष के वकील अब्दुर रउफ भाटी ने कोर्ट से यह अनुरोध किया कि वे रोजाना इस मामले की सुनवाई कर जल्द से जल्द ट्रायल पूरा करे। जबकि, सईद के वकील ने इस अनुरोध का विरोध किया। अधिकारी ने बताया कि कोर्ट ने 7 दिसंबर तक के लिए मामले पर सुनवाई स्थगित की है। उन्होंने कहा- “जज ने कहा क साक्ष्य और मैरिट के आधार पर उन्हें ट्रायल को अंजाम पर पहुंचाना होगा।”
जेयूडी चीफ हाफिज सईद को पाकिस्तान के कोट लखपत जेल से भारी सुरक्षा के बीच आतंकवाद निरोधी कोर्ट में लाया गया। पंजाब पुलिस की तरफ से बरती गई कड़ी सुरक्षा के चलते मीडिया के लोगों को कोर्ट में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई थी।
17 जुलाई को किया था गिरफ्तार :
आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) ने सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंकवाद वित्तपोषण के आरोपों में पंजाब प्रांत के विभिन्न शहरों में 23 प्राथमिकी दर्ज की थीं और उसे 17 जुलाई को गिरफ्तार किया था। वह लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है।
दबाव में शुरू की कार्रवाई :
अंतरराष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने लश्कर-ए-तैयबा, जमात उद दावा और उसकी परमार्थ इकाई फलाह-ए-इन्सानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) द्वारा आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए उनकी संपत्तियों और ट्रस्टों के इस्तेमाल के मामलों की जांच शुरू कर दी है।