*गोरखपुर।
*31 दिसंबर या कोई भी जश्न या फिर मनोरंजक कार्यक्रम करने से पहले लेना होगा विधिक आदेश*
*अपर जिला अधिकारी आरके सिंह ने जारी की विज्ञप्ति*
*बिना अनुमति के आयोजन करने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है*
*पूरे जिले में धारा 144 लगी हुई है जिसको लेकर जिला प्रशासन ने लिया है यह निर्णय।*