नववर्ष के कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं किए जाएंगे

*गोरखपुर।


 *31 दिसंबर या कोई भी जश्न या फिर मनोरंजक कार्यक्रम करने से पहले लेना होगा विधिक आदेश*


 *अपर जिला अधिकारी आरके सिंह ने जारी की विज्ञप्ति* 


 *बिना अनुमति के आयोजन करने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है*


 *पूरे जिले में धारा 144 लगी हुई है जिसको लेकर जिला प्रशासन ने लिया है यह निर्णय।*