ससुराल पहुंची नवविवाहिता ने 3 हफ्ते में जना पुत्र, मचा हड़कंप, बहू ने अपने पिता, भाई सहित 9 लोगों पर लगाया गंभीर आरोप...??

   उन्नाव. हंसी खुशी माहौल में ससुराल पहुंची विवाहिता ने 3 हफ्ते में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया जिससे घर में हड़कंप मच गया विवाहिता ने अपने ससुराल वालों को जो घटना बताएं तो एक बार मानवता और रिश्ते फिर शर्मसार हो गए।*


विवाहिता के से मिली जानकारी के आधार पर ससुराल वालों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मिलकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। मामला लखनऊ जनपद के बंथरा थाना अंतर्गत होने के कारण पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित परिवार को लखनऊ में एफ आई आर दर्ज कराने को कहा लेकिन पीड़ित परिवार का कहना था कि वह लखनऊ में मामला दर्ज नहीं करा सकते हैं उन्हें जान माल का भय है जिसके बाद महिला थाना में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।


*लखनऊ के थाना क्षेत्र का मामला*


विवाहिता ने अपने पिता भाई सहित 10 के विरुद्ध गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में महिला ने बताया कि उसकी मां के अवैध संबंध गांव के प्रधान से थे। जिस पर वह आपत्ति करती थी। तो घरवालों ने उसे भी दुष्कर्म का शिकार बनाया और धीरे धीरे पैसे लेकर उसके साथ दुष्कर्म करवाने लगे। महिला के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किए गए रहस्योद्घाटन के बाद पुलिस के हाथ पैर फूल गए। देर शाम महिला थाना कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। महिला के ससुर ने बताया कि उनकी बेटे की शादी विगत 19 अप्रैल 2019 को लखनऊ के बंथरा थाना अंतर्गत गांव में हुई थी। विगत 6 मई 2019 को उनकी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया। लगभग 3 हफ्ते में बहू द्वारा बेटे को जन्म देने से पूरा घर हतप्रभ था। इस संबंध में पूछने पर बहु ने घटना की सच्चाई बयां की तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एप्लीकेशन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। परंतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कहा गया कि उपरोक्त मामला लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र का है। इसलिए वही मामला दर्ज होगा। महिला के ससुर ने बताया कि लखनऊ में उन्हें जान माल का खतरा है। बहू के ससुराल वाले मारने की धमकी दे रहे हैं। इधर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर महिला थाना में आरोपियों के खिलाफ जन्म देने वाले पिता, सगे भाई पूर्व प्रधान सहित 10 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376d / 323/ 504/ 506 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया है।