पति की हत्या करवाने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा

 


*वाराणसी ।*
प्रेम संबंध में बाधक बनने पर प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कराने के मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश अवनीश नारायण पांडेय की अदालत ने मृतक की पत्नी अभियुक्ता शशिकला उर्फ बबली तथा उसके प्रेमी शोभनाथ मुखर्जी को उम्रकैद तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।  


आठ जुलाई 2011 को रात्रि साढ़े नौ बजे दुर्गाकुंड मंदिर में दर्शन कर नवाबगंज (भेलूपुर) स्थित घर जा रहे गोपाल यादव को बदमाशों ने गोली मार दी थी और उपचार के दौरान बीएचयू अस्पताल में 18 जुलाई 2011 की गोपाल मौत हो गई थी


घटना से 12 साल पूर्व गोपाल यादव ने शशिकला गुप्ता से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद गोपाल परिवार लेकर नवाबगंज स्थित ससुराल में रहने लगा। उसे दो बच्चे भी हुए। कुछ साल बाद शशिकला का परिचय गणेश महाल,बंगाली टोला मोहल्ला निवासी अभियुक्त शोभनाथ मुखर्जी उर्फ राहुल से हुआ। दोनों की निकटता बढ़ने पर गोपाल जब आपत्ति जताने लगा तब पति-पत्नी के बीच विवाद होने लगा।


घटना से एक माह पूर्व शशिकला ककरमत्ता क्षेत्र में शोभनाथ मुखर्जी के साथ पति-पत्नी के तौर पर किराये के मकान में रहने लगी और गोपाल को रास्ते से हटाने की साज़िश रचने लगी


दोनों ने गोपाल की हत्या के लिए शातिर बदमाश रईस अहमद को सुपारी दी थी ।