जौनपुर 10 फरवरी 2020
वरिष्ठ कोषाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि कोषागार जौनपुर से पेंशन प्राप्त करने वाले ऐसे समस्त पेंशनर जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 व आयकर अधिनियम के अन्य संगत प्राविधानों के अंतर्गत आते हो वित्तीय वर्ष 2019-20 की अपनी कुल आय के आधार पर अपना आयकर विवरण तथा आयकर गणना चार्ट 20 फरवरी 2020 तक कोषागार कार्यालय में अवश्य प्रस्तुत कर दे, जिससे कोषागार कार्यालय द्वारा नियमानुसार काय आयकर की कटौती कर आगामी माह की पेंशन का भुगतान ससमय किया जा सके। आयकर विवरण व आयकर गणना चार्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने की दशा में कोषागार द्वारा नियमानुसार आयकर की कटौती के संबंध में अग्रिम कार्यवाही कर ली जाएगी।
पेंशनभोगी अपनी आयकर विवरणी 20फरवरी तक अवश्य जमा करें