UPPCL के पूर्व चीफ इंजीनियर को तीन साल की सजा, पचास हजार रुपये का जुर्माना


भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह की अदालत ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर मुनीश्वर को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अदालत में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शीतला प्रसाद रावत एवं सुनील यादव का तर्क था कि 27 दिसंबर 2014 को आरोपित मुनीश्वर जब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक के पद पर थे, तब शासन द्वारा उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा खुली जांच कराई गई थी। जांच के दौरान पाया गया कि जांच हेतु निर्धारित अवधि में अभियुक्त द्वारा ज्ञात एवं वैध स्रोतों से कुल 51 लाख 57 हजार 358 रुपये की आय अर्जित की गई। इसी अवधि में अभियुक्त मुनीश्वर द्वारा भरण-पोषण एवं परिसंपत्तियों के अर्जन पर 1,28,49,253 रुपये का व्यय पाया गया। इस प्रकार उसके द्वारा ज्ञात व वैध स्रोतों से 76,91,895.00 रुपये का अधिक व्यय किया गया।जांच के बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष उदय वीर सिंह द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अदालत ने कहा है कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।