वित्त मंत्री का मिडिल क्लास को बंपर तोहफा, बदल गया आयकर स्लैब

मिडिल क्लास को बंपर तोहफा, बदल गया आयकर स्लैब


   केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम करदाताओं को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं, और उनकी झोली भर गई है. सरकार इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ा दी है. आयकर छूट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है.  


    वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 5 लाख तक आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. 5 से 7.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को अब 10 फीसदी टैक्स देना होगा, जिसे अब तक 20 फीसदी देना होता था.


💰 जिनकी आमदनी 7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक है, उन्हें अब 15 फीसदी टैक्स होना होगा. 10 से 12.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को 20 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा, जिसे अब तक 30 फीसदी देना पड़ता है.


💰 12.50 लाख से 15 लाख रुपये की आमदनी वालों को 25 फीसदी टैक्स देना होगा, जिन्हें अब तक 30 फीसदी तक लगता था. वहीं जिनकी आमदमी 15 लाख रुपये से ज्यादा है, ऐसे लोगों को 30 फीसदी टैक्स लगेगा.


👉 नया आयकर स्लैब:


0 से 5 लाख तक- 0%


5 लाख से 7.5 लाख तक-10%


7.50 लाख से 10 लाख तक- 15%


10 लाख से 12.50 लाख तक- 20%


12.50 लाख से 15 लाख-  25%


15 लाख ऊपर आमदनी पर- 30 फीसदी


👉 *पुराना इनकम टैक्स स्लैब*


2.5 लाख तक- 0%


2.5 लाख से 5 लाख तक- 5%


5 लाख से 10 लाख तक- 20%


10 लाख से ऊपर- 30%


 टैक्सपेयर्स को बेहद बड़ी राहत! 5 लाख तक आय टैक्स फ्री, 10 लाख तक की आमदनी वालों को 20 की जगह 15 फीसदी टैक्स देना होगा*



●वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम टैक्सपेयर्स को बेहद बड़ी राहत दी है. 


●अब 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये की आमदनी वालों को 20 फीसदी की जगह 10 फीसदी का टैक्स देना होगा. 


●7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को 20 की जगह 15 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. 


●10 से लेकर 12.5 लाख रुपये तक की आमदनी वालों का टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया है. 


●12.5 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक की इनकम वालों को 25 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा.


●5 लाख रुपये तक की आय वालों को टैक्स नहीं देना होगा. 


〽 *पहले क्या थी सीमा!*
●इसके अलावा 5 से 7.5 लाख रुपये तक की आय वालों को पहले 50 हजार रुपये का टैक्स देना होता था और अब उन्हें 25 हजार रुपये टैक्स देना होगा.


●10 लाख रुपये तक की आय वालों को 1 लाख रुपये तक टैक्स देना होता था जो घटकर 62, 500 रुपये हो जाएगा.


●12.5 लाख रुपये तक की आय वालों को 1.75 लाख रुपये का टैक्स देना होता था जो घटकर 1 लाख 12 हजार 500 रुपये हो जाएगा.


●15 लाख रुपये तक की आय वालों को 2.5 लाख रुपये टैक्स देना होता था जो अब घटकर 1.75 लाख रुपये हो जाएगा.