जून तक वैध रहेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण

 


नयी दिल्ली. सरकार ने ऐसे सभी ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और वाहन पंजीकरण की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है जिनकी वैधता इस साल एक फरवरी या उसके बाद समाप्त हो चुकी थी। 
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आज बताया कि उसने फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और ऐसे अन्य मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को विस्तार दिया है, जिनकी वैधता अवधि एक फरवरी से समाप्त हो चुकी है। सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजे गए एक परामर्श पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे दस्तावेजों को 30 जून तक वैध माना जाना चाहिये।
देश में लॉकडाउन और सरकारी परिवहन कार्यालयों के बंद रहने के कारण लोगों को विभिन्न वाहन दस्तावेजों की वैधता के नवीनीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।
इन दस्तावेजों में फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार के), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन नियम के तहत कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं।
मंत्रालय ने सभी राज्यों से परामर्श को अक्षरशः लागू करने का अनुरोध किया है ताकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, परिवहन कंपनियों और संगठनों को परेशानी न हो तथा उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।