_निजामुद्दीन मरकज के मुखिया मौलाना साद के करीबी चार लोगों पर मुकदमा_* 👉🏻 *_इनमें से दो कोरोना पॉजिटिव


_दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज के मुखिया मौलाना साद के करीबी चार लोगों पर कानून का शिकंजा कस गया है। पुलसि ने उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर तफ्तीश शुरू कर दी है। आरोप है कि तीन मौलाना समेत चार लोगों ने फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। उसके बाद दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज भी गए, लेकिन बीमारी फैलने क बाद भी यह बात पुलिस से छिपाई।_
_थाना मंडी क्षेत्र को मोहल्ला मुफ्ती में दिल्ली स्थित तब्लीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की ससुराल है। इसी मोहल्ले में मौलाना साद के करीबी तीन मौलाना भाई रहते हैं। कटेहरा चौकी प्रभारी विजेन्द्र सिंह द्वारा थाने में दर्ज कराई एफआईआर में कहा है कि मुफ्ती मोहल्ला निवासी दो मौलाना भाई 25 फरवरी- 20 को दक्षिण अफ्रीका को गए थे। वहां से लौटने के बाद 16 मार्च को दिल्ली स्थित निजामुद्दीन मरकज भी गए।_ _उसके बाद सहारनपुर आए। इसी तरह तीसरे भाई 14 फरवरी-20 को  फ्रांस गए थे। वहां से लौटने के बाद वह भी दिल्ली स्थित निजामुद्दीन गए। वहां से वह 31 मार्च को सहारनपुर आए। पुलिस के मुताबिक जब प्रशासन को पता चला कि तीन भाई विदेश से लौटे हैं तो उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने विदेश जाने की बात तो बताई, लेकिन निजामुद्दीन जाने की बात को छिपा लिया। पुलिस ने मोबाइल की सीडीआर से पता किया तो उनका निजामुद्दीन में जाना पाया गया।_ _प्रशासन ने कोरोना संदिग्ध मानते हुए तीनों मौलाना भाई और एक मौलाना के बेटे के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे। सोमवार की रात को रिपोर्ट आई तो प्रशासन हैरत में रह गया।_ _उसमें से दो मौलानाओं को कोरोना संक्रमित पाया गया। जबकि दो की जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। आरोप यह भी है कि कोरोना संदिग्ध होने पर सैंपल भेजने के बाद भी मौलाना घर पर नहीं रहे। जबकि अपने पासपड़ोस और अन्य लोगों से मिलते-जुलते रहे। पुलिस ने तीन मौलाना और उनमें से एक मौलाना के बेटे के खिलाफ धारा 269, 270, 271 आईपीसी एवं महामारी अधिनियम की धारा-3 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।_  _दिनेश कुमार पी. एसएसपी। का कहना है कि पता चला था कि मौलाना साद की रिश्तेदारी मोहल्ला मुफ्ती में है। इसके बाद वहां पर जानकारी की गई तो तीन मौलाना के फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका से लौटने की जानकारी मिली। बाद में सीडीआर को खंगाला तो पता चला कि मौलाना निजामुद्दीन भी गए थे। सूचना छिपाने और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा कायम कराया गया है।_