4 मई से ऑरेंज और ग्रीन जोन को मिलेगी लॉकडाउन से छूट, जानिए क्या है इसका मतलब

  नई दिल्ली: सरकार 4 मई से कई जिलों को लॉकडाउन से बड़ी छूट देने जा रही है. सरकार ऑरेंज और ग्रीन जोन में की तरह की गतिविधियों को इजाजत देना चाहती है. सरकार ने बुधवार इसका संकेत दिया. इसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश 4 मई से लागू होंगे.


ऑरेंज जोन
गाजियाबाद, हापुड़, बदायूं, बागपत, बस्ती ,शामली, औरैया, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, मिर्जापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, हरदोई, कौशांबी।
*अॉरैंज जोन से रेड जोन में आ गया बनारस।*


रेड जोन के जिले :
आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद ,फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, बरेली।


ग्रीन जोन
बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर ,बलिया ,चंदौली ,चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद ,फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र व अमेठी।
अॉरैंज जोन से रेड जोन में आ गया बनारस।


 


गृह मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन से छूट का पूरा विवरण जल्द जारी किया जाएगा. उन जिलों में सबसे ज्यादा छूट मिलने की संभावना है, जहां कोविड -19 के मामले नहीं हैं. उन जिलों को भी छूट मिलेगी जो 28 दिनों से अधिक समय तक इस बीमारी से मुक्त हैं.


क्या है ऑरेंज और ग्रीन जोन?
ऑरेंज जोन ऐसे इलाके को कहा जाता है जहां 14 दिनों से अधिक समय तक कोई ताजा कोरोना का संक्रमण नहीं मिला है. ‘रेड’ जोन में केवल कुछ राहत देखने को मिली सकती है. यह छूट हॉटस्पॉट में नहीं आने वाले इलाकों को मिलेगी. ग्रीन जोन में उन इलाकों को शामिल किया जाता है जहां कोविड-19 के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं या पिछले 28 दिनों से कोई नया केस दर्ज नहीं किया गया है.


 


समस्या यह है कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा बताये गए लगभग 129 जिले जो रेड जोन हैं, जबकि देश की आर्थिक गतिविधियों का अधिकांश हिस्सा यहीं पर केन्द्रित है. ऐसे में सरकार इन इलाकों के बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही फैसला लेगी.
सूत्रों ने कहा कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और चेन्नई जैसे शहर, जो रेड जोन हैं और इन शहरों के कई इलाके हाटस्पॉट हैं. ऐसे में इन इलाकों में सीमित राहत दी जा सकती है. सरकार अब किराने के सामान और किराने की दुकानों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही खाने-पीने की वस्तुओं के अलावा दूसरी जरूरी सेवाओं की अनुमति देने की संभावना तलाश रही है.



फिलहाल ग्रीन ज़ोन को छोड़कर दिहाड़ी मजदूरों और घरेलू कामकाज करने वालों की आवाजाही की अनुमति नहीं है. गृह मंत्रालय ने यह ट्वीट भी किया, “अब तक लॉकडाउन के कारण स्थिति में जबरदस्त फायदा और सुधार हुआ है. इसे देखते हुए इन इलाकों में लॉकडाउन से छूट जारी रहेगी. सरकार लॉकडाउन दिशानिर्देशों का 3 मई तक सख्ती से पालन सुनिश्चित कर रही है.
सूत्रों ने कहा कि उड़ानों और ट्रेनों को 3 मई के बाद फिर से शुरू करने की संभावना नहीं है. हालांकि अधिक उद्योगों को संचालन और रक्षा उत्पादन और आयुध कारखानों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है.