यूपीः अब ऑनलाइन बनेंगे राशन कार्ड, जमा करने होंगे ये दस्तावेज

  प्रदेश में राशन कार्ड अब ऑनलाइन बनेंगे। इसके लिए यूपी का कोई भी निवासी जरूरी दस्तावेज के साथ अपने निकटतम जन सेवा केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकता है। यही नहीं, पुराने राशन कार्ड में संशोधन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा।


      अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया कि आवेदक को नए राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रपत्र पर सभी सूचनाएं भरकर परिवार के मुखिया (वरिष्ठतम महिला/परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य न होने पर वरिष्ठतम पुरुष) की पासपोर्ट साइज फोटो, मुखिया के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ और आधार कार्ड की छायाप्रति, निवास के संबंध में प्रमाण पत्र (यदि आधार कार्ड में आवेदक का वर्तमान पता अंकित न हो), परिवार की आय का विवरण, समस्त सदस्यों की आधार कार्ड संख्या, परिवार में बिजली/घरेलू गैस कनेक्शन की स्थिति के दस्तावेज जमा करने होंगे।
     दुबे ने बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध मेन्यू ‘डाउनलोड फॉर्म’ के विकल्प ‘आवेदन प्रपत्र’ पर क्लिक कर राशन कार्ड का आवेदन प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है। नए राशन कार्ड आवेदन एवं प्रचलित राशनकार्ड में संशोधन के लिए 20 रुपए का शुल्क निर्धारित है, जिसका आवेदक को जन सेवा केंद्र संचालक को नकद अथवा डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भुगतान करना होगा।
     उन्होंने कहा कि नए राशनकार्ड आवेदन एवं प्रचलित राशन कार्ड में संशोधन के लिए आवेदन के पूर्ण होने के 30 कार्य दिवस के भीतर राशन कार्ड आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रावधानित है। राशन कार्ड आवेदन स्वीकृत होने और जारी होने की सूचना आवेदक को एसएमएस के जरिए दी जाएगी।