लखनऊ-20 सितम्बर 2020, अवर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्र के क्रम में आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा दिव्यांगता को समाज के संवेदनशील समूह के रूप में मानते हुए उन्हें अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु अन्तर्वेशन श्रेणी में सम्मिलित किए जाने की अपेक्षा की गयी है। समस्त दिव्यांगजनों को जो पूर्व से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत, जिनको राशनकार्ड निर्गत नहीं अथवा उनका नाम किसी कार्ड में यूनिट के रूप में सम्मिलित नहीं है, उनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 पी0एम0जी0के0ए0वाई0 तथा ए0एन0बी0 योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने के लिए नवीन राशनकार्ड निर्गत करने अथवा उनके परिवार के राशनकार्ड जारी होने की दशा में उनके पारिवारिक राशनकार्ड में सम्मिलित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
जनपद में ऐसे वंचित दिव्यांगजनों को नया राशनकार्ड बनाने के लिए अथवा उनके यूनिट को उनके पारिवारिक राशनकार्ड में सम्मिलित करने के लिए समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त आपूर्ति निरीक्षकों को निर्देश जारी किया जा चुका है। यदि कोई दिव्यांगजन राशनकार्ड से वंचित है अथवा उनकी यूनिट किसी राशनकार्ड में सम्मिलित नहीं है, वे अपने तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय से सम्पर्क कर अपने राशनकार्ड हेतु आवेदन दे सकते हैं। इस हेतु आपूर्ति निरीक्षक तहसील सदर, सरोजनी नगर व चैक श्री कौशलेन्द्र पाण्डेय, मो0नं0 8840416495, आपूर्ति निरीक्षक तहसील मोहनलालगंज व खाद्य क्षेत्र आलमबाग, हजरतगंज श्री चन्द्रभूषण यादव, मो0नं0 7007657163, आपूर्ति निरीक्षक तहसील मलिहाबाद, बी0के0टी0 व खाद्य क्षेत्र हसनगंज श्री चक्रपाणि मिश्रा मो0नं0 9005292749, आपूर्ति निरीक्षक, खाद्य क्षेत्र गोमतीनगर, राजाजीपुरम व यहियागंज श्री अशोक चैरसिया, मो0नं0 7705095310 एवं जिला पूर्ति कार्यालय में श्री आशीष कुमार मिश्रा, आपूर्ति लिपिक, व्हाट्सऐप नं0-8687838809 को फार्म, आधार की छायाप्रति बैंक पासबुक की छायाप्रति प्रेषित किया जा सकता है।
जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है नामित कराये