कोरोना काल में चुनाव आयोग की सख्ती, पार्टी के स्टार प्रचारकों की संख्या में भारी कटौती की

केंद्रीय चुनाव आयोग ने कोरोना काल में होने वाल विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों की संख्या में 25 प्रतिशत कटौती कर दी है. साथ ही चुनाव प्रचार करने से दो दिन पहले स्टार प्रचारक का नाम जिला प्रशासन को देना होगा.


कोरोना काल मे हो रहे चुनावों को ध्यान में रखते हुए अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्टार कैंपेनर के लिए नए और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. केंद्रीय चुनाव आयोग ने पहले की तुलना में अब स्टार कैंपेनर की संख्या कम कर दी है. पहले राष्ट्रीय स्तर पर स्टार प्रचारकों की संख्या 40 होती थी, जिसे घटाकर 30 कर दिया गया है. यानी अब 30 से ज्यादा स्टार प्रचारक चुनाव रैली, समारोह और संगोष्ठियों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.


     चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक, पहले जो स्टार कैंपेनर की संख्या राष्ट्रीय पार्टियों के लिए अधिकतम 40 होती थी अब वह अधिकतम 30 होगी. वहीं राज्य स्तर की पार्टियों के लिए पहले जो संख्या अधिकतम 20 की होती थी अब अधिकतम 15 होगी. इसके साथ ही पहले जो स्टार कंपैनेर की सूची नोटिफिकेशन के साथ दिनों के भीतर देनी होती थी अब 10 दिनों के भीतर देनी होगी.


    दो दिन पहले भेजना होगा स्टार प्रचारक का नाम


    अगर इस बीच किसी राजनैतिक दल ने स्टार कैंपेनर की लिस्ट चुनाव आयोग को भेज दी है, तो वह उसमें सुधार भी कर सकते हैं. स्टार कैंपेनर के बारे में जानकारी जिला प्रशासन को चुनाव प्रचार शुरू करने के 48 घंटे यानी दो दिन पहले देना जरूरी होगा.


कोविड 19 नियमों का करना होगा पालन


    इससे पहले चुनावों का एलान करने के साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया था कि कोरोना काल में होने वाले चुनावों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा. जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, एक बूथ पर अधिकतम वोटरों की संख्या 1000 से ज्यादा ना हो जैसे दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन होगा.